पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के समुद्र तटीय रिसॉर्ट शहर मंदारमोनी में कथित अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के मामले में याचिकाकर्ता मंदारमोनी होटलियर्स एसोसिएशन को बड़ी राहत दी है। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। इस बारे में अंतरिम रोक लगाते हुए न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने निर्देश दिया कि 11 नवंबर का नोटिस 13 दिसंबर तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी नहीं होगा।