दार्जिलिंग से सेंट्रल फोर्स को हटाने के फैसले पर कोलकाता हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। बता दें कि ममता सरकार ने केंद्र के दार्जलिंग से केंद्रीय बलों को हटाने के फैसले पर रोक के लिए कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
मंगलवार को हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार से इस मामले पर 23 अक्टूबर तक हलफनामा दायर करने को कहा है। वहीं राज्य सरकार को भी 26 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा गया। अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी।
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बता दें कि गृह मंत्रालय ने दार्जिलिंग से सीआरपीएफ की 15 कंपनियों को हटा कर 10 करने का आदेश जारी किया था। केन्द्र सरकार के इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने पीएम और गृह मंत्री से आग्रह किया था कि यहां से सुरक्षा बलों को न हटाया जाए।
अर्धसैनिक बल की एक कंपनी में 100 कर्मी होते हैं। केन्द्र सराकर के अधिकारी ने कहा था कि उत्सव सीजन की वजह से दूसरे राज्यों से अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांगें आ रही हैं। वहीं, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने हैं।
वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में कानून व व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने के लिए भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भेजे एक पत्र में यह आरोप लगाया है। ममता ने इस पत्र में केंद्र से पर्वतीय क्षेत्र से केंद्रीय बलों को वापस नहीं बुलाने का भी अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने यहां राज्य सचिवालय नवान्न में पत्रकारों को इसकी जानकारी दी।
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ममता ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को पत्र भेज कर हिंसाग्रस्त दार्जिलिंग से केंद्रीय बलों को वापस नहीं बुलाने की अपील की है। उन्होंने अपने पत्र में इस मुद्दे को संकीर्ण राजनीतिक नजरिए से नहीं देखने की भी अपील की है। ध्यान रहे कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इलाके से केंद्रीय बल के एक हजार जवानों को वापस बुलाने का फैसला किया है। बीते जून में इलाके में अलग गोरखालैंड राज्य की मांग में हिंसा भड़कने पर इलाके में कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों को तैनात किया गया था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को भेजे एक पत्र में कहा है कि दार्जिलिंग इलाके में तैनात तीन महिला कंपनियों समेत सीआरपीएफ की सात कंपनियों के अलावा सशस्त्र सुरक्षा बल (एसएसबी) की तीन कंपनियों को वापस बुलाने का फैसला किया है।
Calcutta High Court puts a stay on the removal of central forces from #Darjeeling.
— ANI (@ANI) October 17, 2017
Centre to file affidavit in Calcutta HC by 23rd October; State to file reply on 26th October. Next date of hearing 27th October #Darjeeling
— ANI (@ANI) October 17, 2017