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West Bengal: भाजपा नेता के शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने का आदेश, कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला

Wed, 03 May 2023 10:11 PM IST
अभिषेक दीक्षित पीटीआई, कोलकाता

सार

कोर्ट ने निर्देश दिया कि कमांड अस्पताल एक टीम का गठन करेगा। टीम में पश्चिम बंगाल सरकार के दो फोरेंसिक विशेषज्ञ शामिल होंगे। राज्य सरकार शव को मोयना से अस्पताल लेकर आएगी और मृतक के परिवार के सदस्यों को दिखाएगी।
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कलकत्ता हाईकोर्ट - फोटो : Social Media
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विस्तार
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को भाजपा के बूथ-स्तरीय नेता बिजयकृष्ण भुइयां के शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने का आदेश दिया। बिजयकृष्ण भुइयां की दो दिन पहले पूर्व मेदिनीपुर जिले के मोयना में कथित रूप से तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने हत्या कर दी थी। 

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जस्टिस राजशेखर मंथा ने कोलकाता के कमांड अस्पताल में पोस्टमॉर्टम कराए जाने का निर्देश दिया। यह अस्पताल रक्षा मंत्रालय के अधीन है। उन्होंने राज्य सरकार से अदालत के समक्ष सोमवार तक रिपोर्ट जमा करने को कहा। कोर्ट ने आदेश दिया कि पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करानी होगी।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि कमांड अस्पताल एक टीम का गठन करेगा। टीम में पश्चिम बंगाल सरकार के दो फोरेंसिक विशेषज्ञ शामिल होंगे। राज्य सरकार शव को मोयना से अस्पताल लेकर आएगी और मृतक के परिवार के सदस्यों को दिखाएगी। न्यायाधीश ने मृतक के परिजनों की सुरक्षा के लिए चार सप्ताह तक केंद्रीय बलों के जवानों को तैनात किये जाने का भी निर्देश दिया।
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भाजपा का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के ‘गुंडों’ ने एक मई की शाम को भुइयां को उनकी पत्नी के सामने पीटा था और उन्हें जबरदस्ती उठाकर एक मोटरसाइकिल पर ले गए। पुलिस ने बताया कि भुइयां का शव देर रात उनके घर से कुछ दूरी पर मिला और उनके सिर पर चोट का निशान था। भाजपा ने भुइयां की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है।

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