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भड़काऊ भाषण: कलकत्ता हाईकोर्ट ने मिथुन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपलब्ध होने का निर्देश दिया

Sat, 12 Jun 2021 03:24 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, कोलकाता

सार

  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, मिथुन राज्य सरकार को अपना ई-मेल पता मुहैया कराएं, ताकि वह जांच अधिकारियों के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपलब्ध हो सकें।
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Calcutta High Court - फोटो : www.calcuttahighcourt.gov.in
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विस्तार
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने मशहूर अभिनेता व भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती को विधानसभा चुनाव के दौरान एक रैली में भड़काऊ भाषण देने के मामले में पूछताछ के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपलब्ध होने का निर्देश दिया है। 

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कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, मिथुन राज्य सरकार को अपना ई-मेल पता मुहैया कराएं, ताकि वह जांच अधिकारियों के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपलब्ध हो सकें। अदालत ने उन्हें पुलिस का सहयोग करने का निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोलकाता के मानिकतला थाने में अभिनेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मिथुन ने इसे खारिज कराने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनके खिलाफ अपने भाषणों के जरिये कथित हिंसा भड़काने का आरोप है।

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