कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को 26 सितंबर को श्रीरामपुर कोर्ट मैदान में सभा की अनुमति दी है। न्यायालय ने कार्यक्रम में अधिकतम 1000 लोगों की मौजूदगी तय की। जीटी रोड पर जुलूस निकालने और यातायात बाधित करने पर भी रोक लगाई गई है।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी को श्रीरामपुर के कोर्ट मैदान में सभा करने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने गुरुवार को आदेश दिया कि 26 सितंबर को शाम चार से छह बजे तक होने वाले कार्यक्रम में अधिकतम 1000 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
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अदालत ने जीटी रोड पर किसी तरह का जुलूस निकालने पर रोक लगाई है। साथ ही आयोजकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कार्यक्रम के कारण जीटी रोड पर यातायात बाधित न हो। कालीघाट तृणमूल कांग्रेस ने पहले 2000 लोगों के जुटने की अनुमति मांगी थी, जिसका राज्य सरकार ने विरोध किया था।
सरकार ने मैदान के सीमित आकार और ममता बनर्जी को प्राप्त जेड प्लस सुरक्षा का हवाला देते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई थी। सरकार का कहना था कि सुरक्षा के लिए जगह छोड़ने के बाद 2000 लोगों के जुटने से भगदड़ का खतरा पैदा हो सकता है। तृणमूल के वकील कल्याण बनर्जी ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि इसी मैदान में पहले बड़ी संख्या में लोग जुट चुके हैं।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 1000 लोगों की सीमा तय की। पहले 11 सितंबर को माहेश के स्नानपिंड़ी मैदान में कार्यक्रम प्रस्तावित था। वहां अनुमति को लेकर विवाद के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। मैदान से जुड़े जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट ने भी आपत्ति जताई थी। इसके बाद अदालत ने कार्यक्रम के लिए नया स्थान तय करते हुए श्रीरामपुर कोर्ट मैदान में सभा की अनुमति दी।