पश्चिम बंगाल में शब-ए-बारात के मौके पर अवैध और खतरनाक पटाखों के इस्तेमाल पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह रोक रहेगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच ने दिया।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने शब-ए-बारात के मौके पर अवैध और खतरनाक पटाखों के इस्तेमाल पर सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) और पुलिस को आदेश दिया है कि त्योहार के दौरान ऐसे किसी भी पटाखे को फोड़ने की इजाजत न दी जाए जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हों या कानूनन प्रतिबंधित हों।
रात 10 से सुबह 6 बजे तक पटाखे फोड़ने पर रोक
हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह रोक रहेगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच ने दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि याचिकाकर्ता और उनके परिवार को शब-ए-बारात के दौरानपर्याप्त सुरक्षा दी जाए। याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि त्योहार के समय अवैध पटाखों से उन्हें परेशानी होती है।
पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश
इसके अलावा कोर्ट ने पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अगली सुनवाई में पेश करें। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने शब-ए-बारात के अवसर पर बुधवार को राज्य में अवकाश घोषित किया है।