आम बजट में दो टैक्स स्लैब देखकर हर कोई गफलत में है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने अब तक जो बचत की थी, क्या उसका फायदा उनको नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पर तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि अब उनकी बचत योजनाओं का क्या होगा? क्या अब उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा?
घबराइए नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में जो भी घोषणाएं की हैं, वो इस वित्त वर्ष पर लागू नहीं होंगी। आम बजट की सभी योजनाएं एक फरवरी से नहीं बल्कि एक अप्रैल 2020 से लागू होंगी। इसका मतलब यह हुआ कि वैकल्पिक टैक्स स्लैब का फायदा आपको वित्त वर्ष 2019-20 में नहीं बल्कि 2020-21 में होगा।
मौजूदा वित्त वर्ष के लिए आपको इनकम टैक्स मौजूदा टैक्स स्लैब के अनुरूप ही देना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप सेक्शन 80, अन्य बचत योजनाओं व स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। आप रिबेट के जरिए कर से बच सकते हैं।
इस स्लैब से भरना होगा टैक्स
| स्लैब |
टैक्स |
| 2,50,000 रुपये तक |
कोई नहीं |
| 2,50,001-5,00,000 |
5 फीसदी |
| 5,00,001-10,00,000 |
20 फीसदी |
| 10,00,000 से ऊपर |
30 फीसदी |
| इन छूट का मिलेगा फायदा |
|
| मद |
रुपये |
| स्टैंडर्ड डिडक्शन: |
50,000 |
| 80सी के तहत छूट: |
1,50,000 |
| एचआरए |
1,00,000 |