बीटीसी सत्र 2015-16 में 18 वर्ष से कम आयु के अभ्यर्थियों के दाखिले पर हाईकोर्ट 24 अक्तूबर को सुनवाई करेगा। इस बीच अदालत ने राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। इससे पूर्व एकल पीठ ने इन अभ्यर्थियों की याचिकाएं खारिज कर दी जिसे विशेष अपील में चुनौती दी गई है। याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ सुनवाई कर रही है।
बीटीसी पाठ्यक्रम में दाखिले के ऐसे तमाम अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था जिनकी आयु आवेदन के समय 18 वर्ष से कम थी। आयु कम होने के आधार पर उनका आवेदन रद्द कर दिया गया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
एकल न्यायपीठ ने अंतरिम आदेश के तहत अंडर ऐज अभ्यर्थियों को दाखिला देने का निर्देश दिया था, मगर यह शर्त रखी थी कि उनका दाखिला याचिका पर अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। बाद में एकलपीठ ने याचिकाएं खारिज कर दी। इसके बाद ऐसे 196 अंडर ऐज अभ्यर्थियों का दाखिला भी निरस्त कर दिया गया।