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भारत आए चीनी नागरिकों के देश छोड़ने के आदेश पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Fri, 21 Dec 2018 04:22 PM IST
Gaurav Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा 69 चीनी नागरिकों को तुरंत भारत छोड़ने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि दो सप्ताह के अंदर चीनी नागरिकों के नए बयान दर्ज किए जाएं। 

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बता दें कि ये चीनी नागरिक एक मोबाइल फोन निर्माता कंपनी का दौरा करने भारत आए थे। इनके द्वारा बिजनेस विजा के नियमों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई थी। जिसके खिलाफ मोबाइल निर्माता कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट की शरण ली थी।

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