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Mumbai: बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कि BMC चुनाव से संबंधित याचिका, NOC विवाद में उम्मीदवार नहीं थे याचिकाकर्ता

Fri, 09 Jan 2026 07:30 PM IST
शुभम कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मोजम अली मीर की याचिका खारिज कर दी। इसमें दावा था कि बीएमसी चुनावों के नामांकन फॉर्म को छोटी तकनीकी गलतियों और गैर-आधिकारिक NOC मांगों के कारण खारिज किया गया।

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बॉम्बे हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता मोजम अली मीर की याचिका खारिज कर दी। याचिका में आरोप था कि मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के 15 जनवरी को होने वाले चुनावों के लिए जमा किए गए कई नामांकन फॉर्मों को चुनाव अधिकारियों ने छोटी-छोटी तकनीकी गलतियों के आधार पर खारिज कर दिया। याचिका की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली बेंच ने की।

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अदालत ने याचिका खारिज कर दी क्योंकि याचिकाकर्ता स्वयं चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार नहीं थे और उनका इस मामले में कोई अधिकार नहीं था। बता दें कि याचिका में कहा गया था कि नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए कई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) मांगे गए, जो कि राज्य चुनाव आयोग की आधिकारिक सूची में शामिल नहीं थे।

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याचिका में लगाए गए अन्य भी कई आरोप
साथ ही याचिका में आरोप लगाया गया कि बीएमसी के 227 वार्डों में रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) ने हजारों उम्मीदवारों को गैरकानूनी और तकनीकी कारणों से चुनाव से बाहर किया, जिससे सत्ताधारी पार्टी को लाभ मिला।कैंडिडेट्स से जल विभाग, संपत्ति कर, भवन कानूनी अनुमति और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) के एनओसी मांगे गए।
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याचिका में मीर ने कहा कि चूंकि ये विभाग नगर निगम के अधीन हैं, इसलिए एनओसी देने में विलंब या रोक कर विपक्ष और स्वतंत्र उम्मीदवारों की राह मुश्किल बनाई गई। वहीं मुंबई नगर आयुक्त और जिला चुनाव अधिकारी के वकील जोएल कार्लोस ने अदालत को बताया कि मीर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार नहीं हैं, इसलिए उनका इस मामले में कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने याचिका को खारिज करने की मांग की। अदालत ने वकील की दलीलों को सही मानते हुए याचिका खारिज कर दी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर थी।

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