बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और जमानत की अर्जी को अस्वीकार कर दिया।
न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और शालिनी फनसाल्कर जोशी की खंडपीठ ने कहा, ‘याचिका को हम खारिज करते हैं। विस्तृत आदेश बाद में दिया जाएगा।’ भुजबल इस साल मार्च से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में न्यायिक हिरासत में हैं।
उन्होंने चिकित्सीय आधार पर हाईकोर्ट से जमानत मांगी थी और कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार करने में कानून के अंतर्गत तय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया।