बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अस्थायी आदेश में दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली इमामी को त्वचा की देखभाल के उसके उत्पाद के लिए ‘ग्लो एंड हैंडसम’ शब्द वाला ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने से मना किया है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्ट्या ऐसा जान पड़ता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) ने अपने ब्रांड में इस प्रकार के शब्द का उपयोग पहले किया है।
न्यायाधीश एससी गुप्ता ने एचयूएल की ट्रेड मार्क्स कानून के तहत दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को अंतरिम आदेश पारित किया। याचिका में इमामी को ट्रेडमार्क ‘ग्लो एंड हैंडसम’ के उपयोग पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है। एचयूएल ने हाल ही में त्वचा देखभाल से जुड़े उत्पाद से ‘फेयर’ शब्द हटाकर ‘ग्लो एंड हैंडसम’ शब्द का उपयोग किया।
इमामी ने दावा किया कि यह ट्रेडमार्क उसके पास है और वह उसी नाम से पुरुषों के लिए ‘स्किनकेयर क्रीम’ पेश करने जा रही है। हाईकोर्ट ने कहा, एचयूएल पहले ही अपने उत्पाद इस ट्रेडमार्क के साथ बाजार में पेश कर चुकी है जबकि इमामी पेश करने की प्रक्रिया में है। आदेश के अनुसार, ‘इमामी का ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए आवेदन भी बाद की तारीख का है।’’
अदालत ने कहा कि एक ही ट्रेडमार्क के तहत उत्पाद अगर बाजार में आते हैं तो इससे लोगों में भ्रम होगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि जबतक मामले का अंतिम रूप से निपटारा नहीं हो जाता, इमामी पर ‘ग्लो एंड हैंडसम’ शब्द के उपयोग पर पाबंदी लगाई जाती है।