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समाधान: बॉम्बे हाईकोर्ट ने चीनी कंपनी बाइटडांस को दी बैंक खातों के संचालन की इजाजत

Wed, 07 Apr 2021 04:34 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, मुंबई

सार

  • बदले में जीएसटी दावे वाले 79 करोड़ रुपये सरकारी बैंक में जमा करने के निर्देश
  • खाते वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों ने कर चोरी के आरोप में फ्रीज कर दिए थे
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बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को चीनी कंपनी बाइटडांस को अपने भारतीय बैंक खातों के संचालन की इजाजत दे दी। ये खाते वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों ने कर चोरी के आरोप में फ्रीज कर दिए थे। हालांकि अदालत ने कंपनी को 79 करोड़ रुपये की रकम किसी सरकारी बैंक में जमा करने और अपने अन्य खातों में बची शेष रकम का ही उपयोग करने का निर्देश दिया है।

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जस्टिस एसपी देशमुख और जस्टिस अभय आहूजा की पीठ ने बाइटडांस के बैंक खातों पर लगी रोक हटा दी। लेकिन पीठ ने कंपनी को करीब 78.91 करोड़ रुपये की रकम किसी भारतीय सरकारी बैंक में जमा कराने का निर्देश दिया। इतनी रकम पर ही जीएसटी विभाग ने कर चोरी का दावा किया हुआ है। पीठ ने कहा, कंपनी इस रकम को छोड़कर अपने बाकी सभी बैंक खाते संचालित कर सकती है और बची हुई रकम का उपयोग कर सकती है।

बाइटडांस कंपनी ही मशहूर वीडियो एप टिकटॉक का मालिकाना हक रखती है। इस एप को पिछले साल केंद्र सरकार ने भारत में प्रतिबंधित कर दिया था। अप्रत्यक्ष कर विभाग ने बाइटडांस कंपनी पर कर चोरी का आरोप लगाया था और कहा था कि वह अपनी पूरी कमाई पर जीएसटी बकाया जमा नहीं कर रही है। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पिछले महीने बॉम्बे हाईकोर्ट की शरण ली थी।

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