बॉम्बे हाईकोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के स्वामित्व वाली कंपनी कैमलॉट इंटरप्राइजेज की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें उसने आयकर विभाग द्वारा कब्जे में ली गई 68 पेंटिग्स की नीलामी रुकवाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने कंपनी के वकील को 20 अप्रैल तक सभी विवादों पर आईटी अपीलीय प्राधिकरण में अपील दायर करने की सलाह दी है।
बता दें कि आयकर विभाग ने मंगलवार को नीरव के स्वामित्व वाली पेंटिग्स की नीलामी करके 59.37 करोड़ रुपये हासिल किये थे। विभाग ने उसकी कुल 68 पेंटिग्स की नीलामी लगवाई थी। नीरव मोदी पर आयकर विभाग का 97 करोड़ रुपये बकाया है। विभाग ने नीलामी के लिए निजी नीलामी कंपनी की मदद ली थी। इस काम के लिए कंपनी को कमीशन देने के बाद विभाग के खाते में 54.84 करोड़ रुपये आयेंगे। इन पेंटिग्स में महान चित्रकार राजा रवि वर्मा, वीएस गायतोंडे, एफएन सूजा, जगन चौधरी और अकबर पद्मसी की कलाकृतियां शामिल हैं। गौरतलब है कि नीरव मोदी इस समय लंदन की जेल में बंद है।
नीलामी रुकवाना चाहती थी नीरव की कंपनी
आयकर विभाग ने नीरव के खिलाफ जांच के दौरान इन पेंटिग्स को कब्जे में लिया था। इन्हें वापस पाने के लिए नीरव की कंपनी कैमलॉट इंटरप्राइजेज ने हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। हाईकोर्ट में दायर याचिका में नीरव की कंपनी ने कहा था कि ऐसी कार्रवाई गैरकानूनी है।