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बीएमसी का नया फरमान: भीड़भाड़ में बिना सहमति होगी कोरोना जांच, नानुकुर पर होगा मामला दर्ज

Sat, 20 Mar 2021 06:13 PM IST
मुकेश कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
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कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने नया फरमान जारी किया है। फरमान के मुताबिक, मॉल, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, गली, बाजार, पर्यटन स्थल, सरकारी कार्यालयों जैसे भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर नागरिकों की सहमति के बिना रैंडम एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। इस दौरान अगर कोई टेस्ट करवाने से मना करता है तो उस पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दायर किया जा सकता है। 

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नागपुर: पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3679 नए मामले
बता दें कि महाराष्ट्र में फिर से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। यहां इस खतरनाक वायरस की दूसरी लहर साफ दिख रहा है। नागपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3679 नए मामले सामने आए हैं और 29 लोगों की मौत हो गई है। जिला में 1594 लोग स्वस्थ भी हुए।

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नागपुर में 31 मार्च तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन
महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नागपुर में 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। पहले यह लॉकडाउन 21 मार्च तक के लिए लगाया गया था। इसके तहत सब्जी और अन्य आवश्यक दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट शाम 7 बजे तक खुला रहेगा, जबकि ऑनलाइन भोजन वितरण की अनुमति रात के 11 बजे के बाद नहीं दी जाएगी। 
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स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक बंद रहेंगे
बता दें कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्कूल और कॉलेज भी 31 मार्च तक बंद रहेंगे। निर्धारित परीक्षाएं कोरोना के दिशानिर्देशों के साथ आयोजित की जाएंगी। वहीं अब मॉल में जाने के लिए कोरोना जांच आवश्यक कर दिया गया है।

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