सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों के चुनाव के मामले में महाराष्ट्र सरकार को झटका दिया है। शीर्ष कोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में बीएमसी व अन्य निकायों के चुनाव का कार्यक्रम जारी करने का आदेश दिया है।
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इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निकायों के लंबित चुनाव की तारीख 2 हफ्ते में घोषित की जाए। महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद ही ये चुनाव कराने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदेश की वैधानिकता पर बाद में सुनवाई होगी।