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Bihar: भाजपा का आरोप एसआईआर को लेकर दुष्प्रचार कर रहा विपक्ष, कहा-केवल आधार से मतदाता नहीं बन सकते

Sun, 24 Aug 2025 03:51 PM IST
राहुल कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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अमित मालवीय - फोटो : एएनआई (फाइल)
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भाजपा ने रविवार को विपक्ष पर प्रचार फैलाने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रही विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान बाहर किए गए मतदाताओं को आधार अन्य दस्तावेज़ों के साथ देने की अनुमति दी है, लेकिन अदालत ने कहीं नहीं कहा कि सिर्फ आधार से ही वोटर बनाया जा सकता है।

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भाजपा के आईटी विभाग प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि आधार केवल पहचान और पते का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भी यह नहीं कहा कि आधार को नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज की तरह इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर दुष्प्रचार कर रहा है।

अमित मालवीय ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित किया गया है या चुनावों में भ्रष्ट आचरण या अपराधों से संबंधित कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया है, तो उसे मतदाता सूची में पंजीकरण से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आधार अधिनियम कहता है कि यह केवल पहचान और निवास का प्रमाण है और नागरिकता स्थापित नहीं करता है।
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उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कोर्ट के नाम पर झूठ फैलाना अदालत की अवमानना है। मालवीय ने कहा  एसआईआर प्रक्रिया जारी है, केवल आधार से वोटर पंजीकरण नहीं होगा। मृत, फर्जी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या नाम हटेंगे और केवल भारतीय नागरिक ही अगली सरकार चुनेंगे..विदेशी नहीं। 

भाजपा नेता ने दावा किया कि बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख नामों में मृत, फर्जी और बांग्लादेशी-रोहिंग्या शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन नामों की सूची प्रकाशित करने को कहा ताकि प्रभावित लोग दोबारा आवेदन कर सकें। अब तक सिर्फ़ 84,305 आपत्तियाँ आई हैं, जो कुल हटाए गए नामों का महज़ 1.3% हैं। भाजपा नेता ने आगे कहा, स्पष्ट रूप से, 'वोट चोरी' का रोना मनगढ़ंत है।

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