2002 के बिलकिस बानो गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से चार हफ्ते में विस्तार से जवाब देने को कहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए दो डॉक्टरों और एक आईपीएस समेत चार पुलिस अधिकारियों को राहत देने से इनकार कर दिया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 12 आरोपियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। 12 आरोपियों को ट्रायल कोर्ट की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की थी।
पढ़ें: बिलकिस बानो मामले में दो डॉक्टर व चार पुलिस अफसरों की मुश्किलें बढ़ीं
बता दें कि गोधरा दंगों के बाद बिलकिस बानो पर हमला किया गया था। हमले के दौरान अहमदाबाद के रंधिकपुर में रहनेवाली बिलकिस बानो के परिवार में 8 लोगों की हत्या कर दी गई थी। बिलकिस बानो उस समय मात्र 19 साल की थी, और 5 माह की गर्भवती थी। उनके साथ गैंगरेप किया गया था।
Bilkis Bano gangrape case: Supreme Court sought a detailed reply from the Gujarat government within four weeks
— ANI (@ANI) October 23, 2017