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Bihar Polls: बुर्का या पर्दा करने वाली महिलाओं की पहचान कैसे होगी? चुनाव आयोग ने बताई क्या है रणनीति

Fri, 10 Oct 2025 11:11 AM IST
शुभम कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान बुर्का या पर्दा करने वाली महिलाओं की पहचान कैसे होगी? चुनाव आयोग ऐसा क्या करेगा, जिससे इन महिलाओं के मतदान को सहज और सम्मानजनक बनाया जा सके? आयोग ने इसके लिए विशेष इंतजाम करने की घोषणा की है। आइए जानते है आयोग ने इसके लिए क्या-क्या तैयारियां की है?

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चुनाव आयोग - फोटो : PTI
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विस्तार
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बिहार विधानसभा चुनाव में अब एक महीने से भी कम का समय शेष रह गया है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारी और तेज कर दी है। ऐसे में चुनाव आयोग भी मतदान की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए जोरो सोरो से तैयारी में जुटा है। इसी सिलसिले में चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बिहार में मतदान के दौरान बुर्का पहनने या पर्दा करने वाली महिलाओं को लेकर अहम घोषणा की। 

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आयोग ने बताया कि बुर्का पहनने या पर्दा करने वाली महिलाओं के मतदान के दौरान उनकी गरिमापूर्ण पहचान के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। इसके तहत ऐसी महिलाओं की पहचान महिला पोलिंग अफसरों या सहायकों की मौजूदगी में की जाएगी, ताकि उनकी निजता बनी रहे।



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मतदान केंद्र पर तैनात किए जाएंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को प्रेस वार्ता में बताया था कि हर बूथ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाएगा, जो बुर्का या पर्दा पहनने वाली महिलाओं की पहचान में मदद करेंगी। उन्होंने यह भी कहा था कि चुनाव आयोग की स्पष्ट गाइडलाइन है कि मतदान केंद्र के अंदर पहचान कैसे की जानी है, और इसे पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा। बता दें कि ये मामला चर्चा में तब आया जब बीते दिनों बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने हाल ही में आयोग से अनुरोध किया था कि बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं के चेहरे को मतदाता कार्ड से मिलाया जाए। 

इन दस्तावेजों से डाल सकेंगे वोट
आयोग ने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में है लेकिन वह अपना वोटर कार्ड किसी कारणवश प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, उनके लिए चुनाव आयोग ने 7 अक्टूबर 2025 की अधिसूचना के माध्यम से वैकल्पिक दस्तावेजों के उपयोग की अनुमति दी है। इसमें आधार, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो युक्त बैंक या डाकघर पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना या आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत भारत के रजिस्टर्ड जनरल द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सरकार या शैक्षणिक क्षेत्र के नियोक्ता द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, सांसद विधायकों और एमएलसी के पहचान पत्र और विशिष्ट विकलांगता आईडी कार्ड सम्मिलित हैं।
 
पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू
चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों में पहले चरण में 6 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही राज्य में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले चरण में 6 नवंबर को होने 121 सीटों पर मतदान होना है। इसके लिए उम्मीदवार 17 अक्तूबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अगले दिन 18 को दस्तावेजों की जांच की जाएगी। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 20 अक्तूबर है।
 
वैशाली में बाढ़ पीड़ितों को पैसा बांटा, पप्पू यादव पर केस दर्ज
वैशाली जिले में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच पैसे बांटने को लेकर बिहार के सांसद पप्पू यादव के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन की शिकायत के आधार पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद यादव के खिलाफ बृहस्पतिवार रात सहदेई थाने में मामला दर्ज किया गया। एसपी ललित मोहन शर्मा ने कहा, सीसीटीवी फुटेज व चुनाव ड्यूटी में लगे एक अधिकारी के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि राज्य में चुनावों की घोषणा होते ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी।
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बिहार विधानसभा चुनाव और परिणाम
गौरतलब है कि बिहार में 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरण में छह नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होगा। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं, दूसरे चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होगी। इस बार राज्य में कुल 7.43 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें लगभग 14 लाख नए मतदाता शामिल हैं, जो पहली बार वोट डालेंगे। 

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