चुनाव आयोग ने बताया कि राजनीतिक पार्टियों को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियों पर 45-45 मिनट का प्रसारण और टेलीकास्ट समय मिलेगा। राजनीतिक पार्टियों के पिछले चुनाव नतीजों के आधार पर उन्हें अतिरिक्त प्रसारण समय भी दिया जाएगा।
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारण समय आवंटित कर दिया है। इसके लिए चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 39ए के तहत राजनीतिक पार्टियों को प्रसारण समय दिया है।
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मतदान से दो दिन पहले तक ही होगा प्रसारण
आयोग ने एक आईटी प्लेटफॉर्म की मदद से राजनीतिक पार्टियों को डिजिटल टाइम वाउचर जारी किए हैं। राजनीतिक पार्टियां दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की मदद से उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित होने के बाद से मतदान से दो दिन पहले तक अपना प्रचार कर सकेंगी। राजनीतिक पार्टियों से प्रसारित किया जाने वाला कंटेंट एडवांस में ही लेकर उसे शेड्यूल कर दिया जाएगा। शेड्यूल ड्रॉ के माध्यम से होगा और ये ड्रॉ बिहार सीईओ की मौजूदगी में होगा।
45-45 मिनट का मिलेगा समय
चुनाव आयोग ने बताया कि राजनीतिक पार्टियों को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियों पर 45-45 मिनट का प्रसारण और टेलीकास्ट समय मिलेगा। राजनीतिक पार्टियों के पिछले चुनाव नतीजों के आधार पर उन्हें अतिरिक्त प्रसारण समय भी दिया जाएगा। प्रसार भारती द्वारा डिबेट का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने प्रतिनिधियों को नामित कर सकेंगी। इन चर्चाओं का संचालन एक स्वतंत्र समन्वयक द्वारा किया जाएगा, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चर्चा हो सके। निर्वाचन आयोग का कहना है कि यह पहल चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी, संतुलित और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप बनाए रखने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।