महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल और अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 20.41 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का नया आदेश जारी किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी के मंडलीय कार्यालय की ओर से कहा गया कि एजेंसी ने मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनयम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत संपत्ति को अंतरिम तौर पर कुर्क करने के आदेश दिए हैं।
एजेंसी ने कहा कि 20.41 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने के नए आदेश के साथ ही इस मामले में कुल 178 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। एजेंसी द्वारा पिछले साल गिरफ्तार किए जाने के बाद से पूर्व उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता भुजबल जेल में है। भुजबल के बेटे एवं एनसीपी विधायक पंकज और उनके भतीजे समीर भी इस मामले में आरोपी हैं।
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ईडी के मुताबिक राज्य में लोक निर्माण विभाग का मंत्री रहने के दौरान छगन भुजबल को मिली रकम को सफेद बनाने के लिए भुजबल परिवार ने कथित तौर पर साजिश रची थी। भुजबल पर लगे मनी लांड्रिंग के आरोप दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के निर्माण और मुंबई में कलिना में जमीन हड़पने के मामलों से जुड़े हैं।