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भीमा कोरेगांव मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में महाराष्ट्र सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट

Tue, 17 Sep 2019 01:42 PM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
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सुफ्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : ANI
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भीमा कोरेगांव मामले में महाराष्ट्र सरकार ने कार्यकर्ता गौतम नवलखा के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) के फैसले के संबंध में उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की है।

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इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव हिंसा और माओवादियों के साथ कथित जुड़ाव के लिए नागरिक अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने से इनकार करते हुए शुक्रवार को कहा था कि मामले में प्रथम दृष्टया तथ्य दिखता है। 

न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने कहा था कि मामले की व्यापकता को देखते हुए हमें लगता है कि पूरी छानबीन जरूरी है। पीठ ने कहा था कि यह बिना आधार और सबूत वाला मामला नहीं है।
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पीठ ने नवलखा की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी थी जिन्होंने जनवरी 2018 में पुणे पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने की मांग की थी । एल्गार परिषद द्वारा 31 दिसंबर 2017 को पुणे जिले के भीमा-कोरेगांव में कार्यक्रम के एक दिन बाद कथित रूप से हिंसा भड़क गई थी।

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