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बंगलूरू पुलिस का फरमान: 'कार्यक्रम संहिता' मानें या कार्रवाई के लिए तैयार रहें टीवी चैनल

Wed, 10 Mar 2021 07:41 PM IST
गौरव पाण्डेय पीटीआई, बंगलूरू
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पेक्सेल्स
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बंगलूरू की पुलिस ने टीवी न्यूज चैनलों से 'कार्यक्रम संहिता' का पालन करने और आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने से दूर रहने को कहा है, अन्यथा उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस ने यह कदम कथित तौर पर एक पूर्व मंत्री की 'सेक्स फॉर जॉब' वीडियो क्लिप प्रसारित किए जाने के बाद उठाया है। हालांकि, पूर्व मंत्री ने इस वीडियो को फर्जी बताते हुए खारिज कर दिया है।

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इस कथित कांड का वीडियो टीवी चैनलों की ओर से प्रसारित किए जाने पर कर्नाटक के मंत्री रमेश जरकीहोली के इस्तीफे के कुछ दिनों बाद बंगलूरू पुलिस आयुक्त कमल पंत ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया। उल्लेखनीय है कि आपत्तिजनक वीडियो की फुटेज प्रसारित करने से न्यूज चैनलों को रोकने के लिए सरकार के एक कानून लाने पर विचार करने के बीच यह आदेश आया है।

आदेश में कहा है, 'बंगलूरू सिटी के अधिकृत अधिकारी के तौर पर केबल टीवी नेटवर्क (नियमन) अधिनियम, 1995 के तहत प्रदत्त शक्तियों के मुताबिक जनहित में ऐसे प्रसारण पर रोक लगाई जाती है, जो कार्यक्रम संहिता (प्रोग्रामिंग कोड) की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं। इसके किसी भी तरह के उल्लंघन पर केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम,1994 की धारा 16 के तहत मुकदमा किया जाएगा।'
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उल्लेखनीय है कि राज्य में कांग्रेस-जद(एस) गठबंधन सरकार को गिराने में रमेश जरकीहोली ने अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद साल 2019 में राज्य में भाजपा के सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। बता दें भाजपा में शामिल होने से पहले रमेश जरकीहोली कांग्रेस पार्टी के विधायक थे। उन्होंने यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद बीती तीन मार्च को मंत्री के तौर पर इस्तीफा दे दिया था।

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