पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (
एनपीएस) के ग्राहकों के लिए बैंक खाता का विवरण एवं मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
इसके अलावा मनी लॉड्रिंग रोकथाम एक्ट (पीएमएलए) दिशानिर्देशों का अनुपालन भी करना होगा। साथ ही नए एवं मौजूदा ग्राहकों के लिए पीएफआरडीए ने विदेशी खाता टैक्स अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) और सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्यूरिटिजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंट्रेस्ट (सीईएसएआई) भी अनिवार्य की गई है। बता दें कि पीएफआरडीए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में परिचालन को आसान बनाने और इसमें सुधार के लिए समय-समय पर भिन्न भिन्न कदम उठाती रहती है।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्राधिकरण द्वारा बैंक खाते का ब्यौरा और मोबाइल नंबर अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया गया है। ऐसा ग्राहकों के लाभ के लिए किया गया है।