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धनशोधन और आतंक के वित्त पोषण मामले में बांग्लादेशी आतंकवादी दोषी करार, 17 मार्च को सजा

Thu, 27 Feb 2020 02:50 PM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
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सांकेतिक तस्वीर
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कोलकाता की एक अदालत ने जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश के एक बांग्लादेशी आतंकवादी को धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण का दोषी ठहराया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि मामले में एक भारतीय नागरिक को भी दोषी ठहराया गया है। 

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यह संभवत: दूसरा मामला है जिसमें अदालत ने धन शोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के सख्त प्रावधानों के तहत किसी विदेशी नागरिक को दोषी ठहराया है। बंगलूरू की एक अदालत ने 2017 में अल-बद्र से जुड़े एक पाकिस्तानी आतंकवादी को धन शोधन निरोधक कानून के तहत दोषी ठहराया था।

अधिकारियों ने बताया कि बांग्लादेशी नागरिक रहमतुल्लाह उर्फ साजिद और जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के सदस्य तथा भारतीय नागरिक मोहम्मद बुरहान को बुधवार को कोलकाता की सत्र अदालत ने पीएमएलए की धारा तीन के तहत दोषी ठहराया।
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उन्होंने बताया कि अदालत 17 मार्च को सजा सुनाएगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 2014 में गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून (यूएपीए) तथा विस्फोटक पदार्थ कानून के तहत दो लोगों तथा कुछ अन्यों पर मामला दर्ज किया।

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