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औरंगाबाद आर्म्स केस में अबु जुंदाल समेत 12 आरोपी दोषी करार

Thu, 28 Jul 2016 03:14 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
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औरंगाबाद में हथियारों का जखीरा मिलने के मामले में लश्कर के कथित आतंकी अबु जुंदाल को दोषी करार दिया गया है। मकोका कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए 22 में से 10 आरोपियों को बरी कर दिया है।
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मामले में अबु जुंदाल समेत 12 को दोषी करार दिया है। औरंगाबाद में हथियारों के जखीरा मिलने के ये मामला 2006 का है। जिसमें कुल 22 आरोपी गिरफ्तार हुए थे।

26/11 में हुए मुंबई हमले के अहम साजिशकर्ता सैयद जैबुद्दीन अंसारी उर्फ अबु जुंदाल को मुंबई की मकोका कोर्ट ने अहम फैसले में दोषी करार दिया है।
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मुंबई मकोका कोर्ट ने सुनाया फैसला

- फोटो : demo
मकोका कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 2002 गुजरात दंगों के बाद वहां के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी और वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया को मारने के लिए यह साजिश रची गई थी। कोर्ट ने माना कि ये आतंकियों की बड़ी साजिश थी।

बता दें कि 8 मई, 2006 को महाराष्ट्र एटीएस टीम ने आतंकी गतिविधियों में लिप्त तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया।

इस कार्रवाई में 30 किलो आरडीएक्स, 10 एके-47 राइफल्स और 32,00 गोलियां बरामद हुई थी। एटीएस टीम को ये कामयाबी औरंगाबाद के चांदवाड-मांमाड हाइवे पर दो कारों का पीछा करने के दौरान मिली।
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