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अगस्ता वेस्टलैंड: दिल्ली हाईकोर्ट ने रतुल पुरी को गिरफ्तारी से मंगलवार तक दी अंतरिम राहत

Wed, 14 Aug 2019 04:37 PM IST
Gaurav Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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रतुल पुरी (फाइल फोटो) - फोटो : एएनआई
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36 सौ करोड़ के वीवीआईपी चौपर डील घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में संदिग्ध कारोबारी और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। पुरी ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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दिल्ली उच्च न्यायालय में रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 20 अगस्त के लिए टाल दी गई। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से मामले में स्थिति जवाब दाखिल करने को कहा है।निचली अदालत ने पुरी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था तो वहीं दूसरी ओर नौ अगस्त को उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। 

आयकर विभाग ने की थी पुरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

इससे पहले 11 अगस्त को आयकर विभाग ने पुरी और उसके पिता के खिलाफ बेनामी कानून के तहत बड़ी कार्रवाई की थी। विभाग ने 300 करोड़ रुपये का बंगला और करीब 284 करोड़ रुपये के कोष को जब्त किया था। आयकर विभाग ने एपीजे अबुल कलाम रोड स्थित रामा एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पंजीकृत एक अचल संपत्ति सहित बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम के तहत व्यवसायियों रतुल पुरी और दीपक पुरी की संपत्तियों को कुर्क किया था।

इसके अलावा आयकर विभाग ने रतुल पुरी और दीपक पुरी का करीब 284 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को भी जब्त किया था। बता दें कि रतुल पुरी के खिलाफ यह आयकर विभाग की इस तरह की दूसरी कार्रवाई थी। आयकर विभाग अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले के संबंध में धनशोधन के आरोपों की जांच कर रहा है। 

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