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असम: सीएम के मानहानि केस पर अंतरिम रोक, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के साथ अन्यों की 9 मार्च को कोर्ट में पेशी

Thu, 12 Feb 2026 01:02 PM IST
संध्या न्यूज डेस्क, अमर उजाला

सार

कामरूप कोर्ट ने सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के 500 करोड़ मानहानि केस में अंतरिम रोक लगाते हुए गौरव गोगोई, भूपेश बघेल समेत कई लोगों को संपत्ति पर बयान देने से रोका, अगली सुनवाई 9 मार्च।

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असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा - फोटो : ANI
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विस्तार
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असम के कामरूप जिले में एक अदालत ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के मानहानि केस पर अहम निर्देश दिया है। उन्होंने 500 करोड़ रुपये के मानहानि का एक केस दर्ज कराया था। इस मामले पर अदालत ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश देते हुए असम कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य गौरव गोगोई पर सीएम की संपत्ति से जुड़ा कोई भी बयान देने से मना किया है। कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी इसी तरह के निर्देश दिए गए हैं। 

अदालत 9 मार्च को मामले में अगली सुनवाई करेगा। इस सुनवाई में गौरव गोगोई समेत सात लोगों को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि उनकी निजी संपत्ति और ईमानदारी के खिलाफ उन्हें बदनाम करने के लिए झूठे बयान दिए जा रहे हैं। इन्हीं आरोपों के साथ सीएम ने  500 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग करते हुए मानहानि का केस दर्ज किया था। 

इस विवाद पर पहले प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा था कि वह अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कानूनी उपाय करेंगे, और कहा था कि सार्वजनिक रूप से बयान देने की जवाबदेही होनी चाहिए। सबूत दिखाने का दावा करके कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। दूसरी ओर, कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि वे कानूनी प्रक्रिया जारी रहने के बावजूद सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं।

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