असम सरकार ने बुधवार को एक एक अधिसूचना जारी करके पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र बताया है और सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम को 6 और महीने के लिए बढ़ा दिया है। उन्होंने ऐसा नागरिक राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) की प्रक्रिया के दौरान सावधानीपूर्वक उपाय अपनाते हुए किया है। इस साल के अंत तक एनआरसी के आखिरी ड्राफ्ट को जारी कर दिया जाएगा।
अधिसूचना में कहा गया है, 'सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दी गई शक्तियों के अनुसार असम के राज्यपाल ने पूरे राज्य को 6 महीने तक के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। यह 28 अगस्त 2018 से लागू होगा और वापस ना लिए जाने तक जारी रहेगा।'
असम पुलिस के विशेष महानिदेशक पल्लब भट्टाचार्य ने कहा, 'इस समय यहां कि स्थितियां शांतपूर्ण है लेकिन हमने एनआरसी के कार्य के पूरे होने तक अफस्पा को ना हटाने का निर्णय लिया है।' पिछले साल सितंबर में केंद्र सरकार ने असम और मणिपुर को अफस्पा हटाने या लगाए रखने का अधिकार दे दिया था। अफस्पा में सेना को विद्रोही अभियानों को नियंत्रित करने की शक्ति मिल जाती है।