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Assam: अंगकिता मामले में नहीं मिली युवा कांग्रेस अध्यक्ष को राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

Fri, 05 May 2023 05:55 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी

सार

एफआईआर में आरोप लगाया गया कि श्रीनिवास बीवी द्वारा लगातार पीड़िता का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया जा रहा था। आरोपी द्वारा पीड़िता पर छींटाकशी और धमकी भी दी जा रही थी। 
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अंगकिता दत्ता, श्रीनिवास बीवी - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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अंगकिता दत्ता मामले में घिरे भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। बता दें कि श्रीनिवास बीवी की अग्रिम जमानत याचिका गौहाटी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। श्रीनिवास बीवी पर आरोप है कि उन्होंने पूर्व असम युवा कांग्रेस अध्यक्ष अंगकिता दत्ता का कथित तौर पर उत्पीड़न किया। जिसके बाद अंगकिता दत्ता ने श्रीनिवास बीवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। न्यायमूर्ति अजीत बोरठाकुर की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत का विशेषाधिकार देना उचित मामला नहीं है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।श्रीनिवास ने 26 अप्रैल को उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दत्ता की ओर से दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की अपील की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

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क्या हैं श्रीनिवास बीवी पर आरोप
असम की पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अंगकिता दत्ता को बीती 22 अप्रैल को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पार्टी से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद अंगकिता दत्ता ने असम के दिसपुर पुलिस स्टेशन में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि श्रीनिवास बीवी द्वारा लगातार पीड़िता का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया जा रहा था। आरोपी द्वारा पीड़िता पर छींटाकशी और धमकी भी दी जा रही थी। पीड़िता का कहना है कि कई बार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। जिसके बाद पीड़िता अंगकिता दत्ता ने श्रीनिवासी बीवी के खिलाफ केस दर्ज कराया।

पीड़िता के वकील ने किया जमानत का विरोध
श्रीनिवास बीवी की तरफ से कोर्ट में  पेश हुए वरिष्ठ वकील केएन चौधरी का कहना है कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की छवि को खराब करने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अंगकिता दत्ता ने श्रीनिवास बीवी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। वहीं अभियोजन पक्ष के वकील का कहना है कि श्रीनिवास बीवी ने बेंगलुरु की कोर्ट में भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी लेकिन वहां से भी वह खारिज कर दी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता पर एक महिला की मर्यादा भंग करने का आरोप है और ऐसे में उन्हें अग्रिम जमानत का विशेषाधिकार नहीं मिल सकता।

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