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अरुणाचल प्रदेश: अदालत ने यू ट्यूबर पारस सिंह को नस्ली टिप्पणी मामले में दी जमानत

Sun, 13 Jun 2021 03:10 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, ईटानगर

सार

  • अरुणाचल प्रदेश की अदालत ने सिंह की याचिका को 10,000 रुपये के निजी मुचलके और देश छोड़ने की अनुमति नहीं देने सहित कई अन्य शर्तों के निष्पादन पर जमानत के लिए स्वीकार कर लिया और कहा कि सिंह को जमानत दिए जाने का मतलब यह नहीं है कि मामला बंद हो गया है, आरोप पत्र जमा करने के बाद भी मुकदमा जारी रहेगा।
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court - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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अरुणाचल प्रदेश की एक अदालत ने कांग्रेस के नेता निनोंग एरिंग पर नस्ली टिप्पणी के आरोप में पिछले महीने गिरफ्तार यूट्यूबर पारस सिंह जमानत दे दी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शुक्रवार को उन्हें जमानत दी।

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अदालत ने सिंह की याचिका को 10,000 रुपये के निजी मुचलके और देश छोड़ने की अनुमति नहीं देने सहित कई अन्य शर्तों के निष्पादन पर जमानत के लिए स्वीकार कर लिया। पारस को जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से दूर रहने के लिए भी कहा गया। लोक अभियोजक रोटोम विजय ने कहा कि  सिंह को जमानत दी गई क्योंकि जांच लगभग समाप्त हो चुकी थी।

उन्होंने कहा कि सिंह को जमानत दिए जाने का मतलब यह नहीं है कि मामला बंद हो गया है, उन्होंने कहा कि आरोप पत्र जमा करने के बाद मुकदमा जारी रहेगा। अभियोजक ने कहा कि जब भी अदालत उन्हें समन करेगी, उन्हें मामले की सुनवाई के लिए अरुणाचल प्रदेश वापस आना होगा।
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पारस ने अपने एक वीडियो में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक निनोंग एरिंग को एक ‘गैर-भारतीय’ और अरुणाचल प्रदेश को ‘चीन का एक हिस्सा’ करार दिया था। उन्होंने एरिंग द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक पत्र पर प्रतिक्रिया करते हुए टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने पबजी मोबाइल इंडिया के नए अवतार ‘बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया’ के फिर से जारी किए जाने पर प्रतिबंध लगाने की अपील की थी।

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