सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह की मानहानि याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई करेगा। जय शाह ने अपने खिलाफ छपी एक रिपोर्ट को आधार बनाते हुए एक न्यूज वेबसाइट और उसकी पत्रकार रोहिणी सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा किया है।
जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एमआर शाह की पीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए आने पर याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि जय शाह ने दो मामले दायर किए हैं। पहला आपराधिक मानहानि का है और दूसरा सौ करोड़ रुपये का दीवानी वाद है।
सिब्बल ने कहा कि आपराधिक मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि की शिकायत निरस्त करने से इनकार कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत में अपील दायर की है। उन्होंने कहा कि दीवानी वाद में हाईकोर्ट ने न्यूज वेबसाइट पर जय शाह के कारोबार से संबंधित कोई भी लेख प्रकाशित करने पर लगाए गए प्रतिबंध को बहाल कर दिया है।