Andhra Pradesh New Capital Amaravati: आंध्र प्रदेश के विभाजन के 12 साल बाद अमरावती को आधिकारिक तौर पर राज्य की नई राजधानी घोषित किया गया है। सोमवार को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, यह 2 जून 2024 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगी।
आंध्र प्रदेश के विभाजन के 12 साल बाद, अमरावती को आधिकारिक तौर पर राज्य की नई राजधानी घोषित कर दिया गया है। सोमवार, 6 अप्रैल को राजपत्र अधिसूचना जारी की गई, जिसमें आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत अमरावती को राजधानी के रूप में अधिसूचित किया गया। यह अधिसूचना 2 जून, 2024 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी।
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मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक्स'(पूर्व में ट्विटर) पर इसको साझा करते हुए खुशी व्यक्त की। यह निर्णय 2014 में तत्कालीन एकीकृत राज्य के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजन के 12 साल बाद आया है।
कानूनी मान्यता प्राप्त हुई
हालांकि राज्य सरकार ने 23 अप्रैल, 2016 को अमरावती को राजधानी के रूप में अधिसूचित कर दिया था, लेकिन नवीनतम अधिनियम की अधिसूचना के साथ इसे केंद्र से कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ है। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 28 मार्च, 2026 को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से अधिनियम की धारा 5(2) में संशोधन करने का आग्रह किया था ताकि अमरावती को राज्य की राजधानी के रूप में औपचारिक कानूनी मान्यता मिल सके। राजपत्र के अनुसार, यह अधिसूचना 2 जून, 2024 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगी, जिसका अर्थ है कि अमरावती को इस तिथि से राजधानी माना जाएगा।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की साझा राजधानी थी हैदराबाद
गौरतलब है कि लोकसभा में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 में कहा गया है कि 2014 के आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार, हैदराबाद 10 साल तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की साझा राजधानी थी। इसके बाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद होगी और आंध्र प्रदेश के लिए नई राजधानी होगी। अब बिल के लागू होने के बाद अमरावती कानूनी रूप से आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई है।