उच्चतम न्यायालय ने पेड न्यूज के खिलाफ लड़ने के लिए चुनाव आयोग को 'खुली छूट' दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के पैरा 77 वाले उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उसने पेड न्यूज के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से चुनाव आयोग के हाथ बांध रखे थे।
इसी विषय पर अमर उजाला डॉट कॉम ने ऑनलाइन पोल में अपने पाठकों से सवाल पूछा था 'क्या पेड चुनावी विज्ञापनों की जानकारी सार्वजनिक करने से मतदान में पारदर्शिता आएगी?'
पोल के जवाब में 71.04 फीसदी पाठकों ने माना कि पेड चुनावी विज्ञापनों की जानकारी सार्वजनिक करने से मतदान में पारदर्शिता आएगी, जबकि 28.96 फीसदी पाठकों ने कहा कि पेड चुनावी विज्ञापनों की जानकारी सार्वजनिक करने के बावजूद मतदान में पारदर्शिता नहीं आएगी।