केरल के कोच्चि में एर्नाकुलम की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने साल 2017 के कोच्चि मेट्रो रेल में हंगामा करने के मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। आरोपियों में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांदी, विपक्ष के वर्तमान नेता वीडी सतीशन समेत 26 लोगों के नाम शामिल थे। इन पर आरोप था कि इन्होंने 2017 में 'जानकी यात्रा' के नाम पर कोच्चि मेट्रो रेल में हंगामा किया था।