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अजय देवगन पहुंचे हाईकोर्ट: पान मसाला के अप्रत्यक्ष प्रचार का आरोप, मामले में एफडीए का शाहरुख-टाइगर को भी नोटिस

Sat, 31 Oct 2026 08:49 AM IST
देवेश त्रिपाठी पीटीआई, मुंबई

सार

विमल इलायची के विज्ञापनों को लेकर अभिनेता अजय देवगन और महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन के बीच विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। एफडीए ने आरोप लगाया है कि इन विज्ञापनों के जरिए प्रतिबंधित विमल पान मसाला का अप्रत्यक्ष प्रचार किया जा रहा है। 
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अभिनेता अजय देवगन - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने विमल इलायची के विज्ञापनों में नजर आने को लेकर महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अभिनेता ने अपनी याचिका में विभाग की कार्रवाई को मनमाना बताया है। 
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मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ चार नवंबर को देवगन की याचिका पर सुनवाई कर सकती है। एफडीए की ओर से देवगन को जारी नोटिस में कहा गया है कि विमल इलायची के विज्ञापन प्रतिबंधित विमल पान मसाला का अप्रत्यक्ष प्रचार करते हैं। महाराष्ट्र में चबाने वाले इस उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध है।

शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ को भी जारी हुए थे नोटिस
इससे पहले इन विज्ञापनों में नजर आने वाले अभिनेता शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ को भी इसी तरह के नोटिस जारी किए गए थे। देवगन ने अपनी याचिका में कहा है कि नोटिस निर्माता कंपनी के बजाय उन्हें एक अभिनेता के तौर पर मनमाने ढंग से जारी किया गया है।
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एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ के खिलाफ विभाग की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि विभाग ने जांच पूरी कर ली है और तीनों अभिनेताओं की ओर से नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई है। अब अगले सप्ताह इस मामले को फैसले के लिए संबंधित प्राधिकरण के पास भेजा जाएगा।

अजय देवगन के हाईकोर्ट जाने पर क्या बोले तुकाराम मुंढे?
मुंढे ने कहा कि अजय देवगन ने हाईकोर्ट का रुख किया है, लेकिन विभाग संयुक्त आयुक्त के समक्ष अपनी कार्यवाही जारी रखेगा। एफडीए ने पहले भी दावा किया था कि विमल इलायची का विज्ञापन प्रतिबंधित पान मसाला उत्पादों का अप्रत्यक्ष प्रचार है। विभाग का आरोप था कि यह ब्रांड गुटखा और पान मसाला की बिक्री से जुड़ा है, जिन पर महाराष्ट्र में प्रतिबंध है।
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