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एयरपोर्ट कर्मी रख सकेंगे कृपाण : नागरिक विमानन मंत्रालय ने जारी किया संशोधित आदेश, पूर्व का प्रावधान हटाया

Mon, 14 Mar 2022 02:28 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

नए आदेश के अनुसार अब एयरपोर्ट पर तैनात कर्मचारी कृपाण धारण कर ड्यूटी कर सकेंगे।
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जयपुर एयरपोर्ट - फोटो : Amar Ujala Digital
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विस्तार
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केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्रालय (MoCA) ने एयरपोर्ट कर्मचारियों के कृपाण रखने संबंधी आदेश में संशोधन कर दिया है। नए आदेश में उस प्रावधान को हटा दिया गया है, जिसमें किसी घरेलू या अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कृपाण लेकर ड्यूटी करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। 

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नए आदेश के अनुसार अब एयरपोर्ट पर तैनात कर्मचारी कृपाण धारण कर ड्यूटी कर सकेंगे। पूर्व आदेश में स्टाफ को व्यक्तिगत तौर पर कृपाण रखने की छूट नहीं थी। देश में एयर इंडिया की उड़ानों में सिख यात्री 6 इंच तक कृपाण धारण कर विमान में सवार हो सकते हैं। कृपाण की मुठ समेत कुल लंबाई 9 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 

भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोमवार को ट्वीट कर पीएम नरेंद्र मोदी व नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को कृपाण रखने की इजाजत देने के लिए धन्यवाद दिया। सिरसा ने ट्वीट किया कि अब यात्री व कर्मचारी भारतीय विमानतलों पर कृपाण लेकर जा सकेंगे। 
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सिख धर्म के अनुयायियों के लिए कृपाण का विशेष महत्व है। उनके पांच शरीर पर धारण की जाने वाली पांच वस्तुओं में कृपाण का सबसे ज्यादा महत्व है। इसके अलावा कच्छा, केश, कंघी, कड़ा है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए ये पांच चीजें अनिवार्य की थीं। इन्हें वीरता और साहस की निशानी समझा जाता है। कृपाण को सिख अक्सर कमर पर लटकाते हैं या फिर या फिर बैग आदि में रखते हैं।
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