पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया घूस मामले में गिरफ्तारी की आशंका के चलते हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। हाईकोर्ट इस याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगी।
इस मामले में चिदंबरम को सीबीआई बृहस्पतिवार को सीबीआई ने पूछताछ के लिये बुलाया है। वहीं अदालत ने एयरसेल मैक्सिस मनी लांड्रिंग मामले में चिदंबरम की गिरफ्तारी पर पांच जून तक रोक लगा दी है।
जस्टिस एके पाठक ने पी. चिदंबरम की अग्रिम याचिका को स्वीकार करते हुये बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिये सूचीबद्घ कर दिया। चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल व अभिषेक मनु सिंघवी जिरह के लिये पेश हुये थे। इससे पहले याचिका जस्टिस एसपी गर्ग के समक्ष सुनवाई के लिये पेश की गई थी जिन्होंने समय के अभाव के कारण सुनवाई से इंकार कर दिया था।
कोर्ट के समक्ष शीघ्र सुनवाई का आग्रह करते हुये वरिष्ठ वकीलों ने कहा कि उनके मुव्वकिल को बृहस्पतिवार को सीबीआई के समक्ष पेश होना है और उन्हें गिरफ्तारी की आशंका है।
वहीं दूसरी तरफ पटियाला हाउस अदालत ने बुधवार सुबह एयरसेल मैक्सिस मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तारी से पांच जून तक राहत दे दी। कोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका पर जिरह करते हुये कपिल सिबल व सिंघवी ने कहा कि उनके मुव्वकिल का रिकार्ड एकदम साफ है।
बचाव पक्ष ने कहा ईडी ने चिदंबरम को समन जारी कर पांच जून से पहले पेश होने का निर्देश दिया है। एयरसेल मैक्सिस व आईएनएक्स मीडिया घूस मामले में सीबीआई व ईडी विदेशी निवेश की अनुमति विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोड (एफआईपीबी) से दिलाने में चिदंबरम की भूमिका की जांच कर रही है। इन कंपनियों को यह अनुमति चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते हुये 2006 में मिली थी।
अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने चिदंबरम को राहत प्रदान करते हुये कहा अग्रिम जमानत याचिका पर पांच जून को सुनवाई होगी और तब तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) चिदंबरम को गिरफ्तारी नहीं करेगा। इस बीच जांच एजेंसी के बुलाने पर चिदंबरम को जांच में शामिल होना होगा।
सीबीआई ने इस मामले में पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था। निचली अदालत ने एयरसेल मैक्सिस से जुड़े सीबीआई व ईडी के मुकदमों में कार्ति को गिरफ्तारी से प्रदान राहत दो मई को दस जुलाई तक बढ़ा दी थी।