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एयरसेल-मैक्सिस केस: पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम छूट बढ़ी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shilpa Thakur Updated Tue, 18 Dec 2018 10:28 AM IST
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पी चिदंबरम

एयरसेल मैक्सिस मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने  पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बटे कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम छूट को 11 जनवरी तक बढ़ा दिया है। सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में अंतरिम छूट बढ़ाई गई है। कोर्ट ने सुनवाई को भी 11 जनवरी तक के लिए स्थगित भी कर दिया गया है।  


  विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को मिली इस राहत को सीबीआई एवं ईडी के यह कहने के बाद बढ़ाया कि कुछ नई सामग्री मिली है जिनका मिलान किया जाना है।


साथ ही अदालत ने सीबीआई को भी मामले के कुछ आरोपियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति पाने के लिए 11 जनवरी तक का समय दिया है।


सीबीआई ने 26 नवंबर को अदालत को बताया था कि केंद्र ने पी. चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। यह मामला एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है।


वह एयरसेल-एक्सेस करार को लेकर भी आरोपों का सामना कर रहे हैं। आईएनएक्स मामले में चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम का भी नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि अपने बेटे के माध्यम से उन्होंने यह डील की थी। नियमों के मुताबिक वह 600 करोड़ रुपये के निवेश को अपने स्तर पर मंजूरी दे सकते थे। उनपर आरोप है कि उन्होंने 3500 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी।

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