सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों के दौरान अतिरिक्त सामान पर लगने वाला शुल्क 100 रुपये बढ़ा दिया है। अब यात्रियों को 400 रुपये की जगह 500 रुपये प्रति किलोग्राम चुकाने होंगे। यह फैसला 11 जून से प्रभावी होगा। संशोधित शुल्क एयर इंडिया की क्षेत्रीय एयरलाइन एलायंस एयर को छोड़कर सभी उड़ानों पर लागू होगा।
बुधवार को जारी सर्कुलर के अनुसार, इस शुल्क पर इकोनॉमी श्रेणी के लिए 5 प्रतिशत और अन्य श्रेणियों के लिए 12 प्रतिशत जीएसटी भी देना होगा। हालांकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, सिक्किम के अलावा पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट से संचालित होने वाली उड़ानों के यात्रियों को जीएसटी नहीं चुकाना होगा।