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अगस्तावेस्टलैंड केस: कोर्ट ने सीबीआई को क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ करने की इजाजत दी

Fri, 20 Sep 2019 02:57 PM IST
Priyesh Mishra न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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Christian Michel - फोटो : सोशल मीडिया
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दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को तिहाड़ केंद्रीय कारागार में बंद अगस्ता वेस्टलैंड मामले के कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने मिशेल से 20 सितंबर तक इस अर्जी पर जवाब मांगा था।, जिसके बाद अदालत ने इस मामले पर फैसला दिया।
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गौरतलब है कि सीबीआई ने अपनी याचिका में जांच के लिए मिशेल के हस्ताक्षर और लिखावट के नमूने की भी मांग की थी। एजेंसी ने अदालत को बताया था कि मिशेल से कुछ और दस्तावेजों के साथ पूछताछ करने की आवश्यकता है। अदालत ने मिशेल को 20 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया था।

अदालत ने हाल ही में मिशेल को जमानत देने से इनकार कर दिया था। दुबई से प्रत्यर्पित किए गए मिशेल को ईडी ने पिछले साल 22 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। इस साल 5 जनवरी को ईडी द्वारा दर्ज मामले में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दर्ज एक अन्य मामले में भी उसे न्यायिक हिरासत में रखा गया है।
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मिशेल, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई द्वारा की जा रही मामले की जांच में सामने आए तीन कथित बिचौलियों में से एक है। अन्य दो बिचौलिए गुइदो हेशके और कार्लो गेरोसा हैं।
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