पटियाला हाउस कोर्ट ने वीवीआईपी हेलीकॉप्ट घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दुबई के कारोबारी राजीव सक्सेना की मेडिकल रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अंतरिम जमानत सोमवार तक बढ़ा दी।
अदालत ने एम्स निदेशक को सक्सेना की सेहत पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। आरोपी सक्सेना ने हृदय रोग व कैंसर का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी।
दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाए गए सक्सेना को 31 जनवरी को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार ने एम्स की मेडिकल रिपोर्ट पर विचार करने के बाद सक्सेना की नियमित जमानत पर सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय कर दी।
कोर्ट ने 14 फरवरी को सक्सेना को पांच-पांच लाख के दो जमानती मुचलकों पर अंतरिम जमानत प्रदान की थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बीमारी को देखते हुए सक्सेना की जमानत याचिका का समर्थन किया था।