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Karnataka HC: 'किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं', पाकिस्तान वाली टिप्पणी पर SC की फटकार के बाद जज

Sun, 22 Sep 2024 02:07 AM IST
दीपक कुमार शर्मा एजेंसी, बंगलूरू

सार

बंगलूरू एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक सुब्बा रेड्डी ने बताया, श्रीशानंद ने कहा कि उनका किसी भी समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अगर किसी को ठेस पहुंची है, तो उन्हें दिल से इसका खेद है। 
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कर्नाटक उच्च न्यायालय - फोटो : एएनआई (फाइल)
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विस्तार
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पाकिस्तान से जुड़ी विवादित टिप्पणी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश वी श्रीशानंद को फटकार लगाई थी और विवादित टिप्पणी की रिपोर्ट मांगी थी। सुप्रीम फटकार के बाद शनिवार को न्यायाधीश श्रीशानंद ने खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। 

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जस्टिस श्रीशानंद ने हाल ही में सड़क सुरक्षा पर चर्चा के दौरान बंगलूरू के एक इलाके को पाकिस्तान कह दिया था। इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनके बयान पर नाराजगी जताते हुए इसे अनावश्यक करार दिया था।



बंगलूरू एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक सुब्बा रेड्डी ने बताया, श्रीशानंद ने कहा कि उनका किसी भी समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अगर किसी को ठेस पहुंची है, तो उन्हें दिल से इसका खेद है। वहीं, महिला वकील को लेकर दिए गए बयान पर जस्टिस श्रीशानंद ने स्पष्ट किया कि यह टिप्पणी अधिवक्ता के लिए नहीं उनके मुवक्किल की जानकारी के बारे में थी। इन टिप्पणियों को लेकर सोशल मीडिया पर जज की काफी आलोचना हुई थी। 
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रेड्डी ने बताया, इसमें कोई संदेह नहीं कि वह एक अच्छे जज हैं, लेकिन उन्हें इस तरह के बयान से बचना चाहिए था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अदालत की कार्यवाही के दौरान एक महिला वकील के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट के जज की कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों पर स्वत: संज्ञान लिया था। सीजेआई चंद्रचूड़ एवं वरिष्ठ न्यायाधीशों की पांच सदस्यीय पीठ ने इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी।

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