असम में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को जानकारी दी कि इस अधिनियम को 18 अगस्त से छह और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
राज्य सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों पर हालिया विद्रोही हमलों और असम के विभिन्न क्षेत्रों से अवैध हथियारों और गोला-बारूद की बरामदगी के कारण राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है।
यह कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व सूचना कार्रवाई करने और किसी को भी कहीं भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। यह कानून असम में नवंबर 1990 से जारी है। इसे हर छह महीने में नवीनीकृत किया जाता है।