सरकार ने असम में कानून-व्यवस्था से जुड़े ताजा हालातों को देखते हुए आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावर्स) एक्ट-1958 यानी अफस्पा को छह महीने और लागू रखने का निर्णय लिया है। सरकार की तरफ से शनिवार को दी गई जानकारी के मुताबिक, अफस्पा को 28 अगस्त से ही अगले छह महीने के लिए प्रभावी घोषित कर दिया गया है।
इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को अभियान चलाने, किसी को बिना पूर्व नोटिस दिए कभी भी और कहीं भी गिरफ्तार करने का विशेष अधिकार मिल जाता है।
जारी बयान के मुताबिक, पिछले छह महीने की कानून-व्यवस्था की हालत की समीक्षा के परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने गृह व राजनीतिक विभाग के जरिए अफस्पा के अनुच्छेद-3 पूरे असम राज्य को 28 अगस्त से ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित करने की अधिसूचना जारी की है। यह स्थिति छह महीने या उससे पहले अधिसूचना वापस लिए जाने तक लागू रहेगी।
1990 से लागू था राज्य में
असम में पहली बार अफस्पा कानून को नवंबर, 1990 में लागू किया गया था। इसके बाद से यह कानून लगातार लागू रहा है। सितंबर, 2017 में इसकी शक्तियां राज्य सरकार के हवाले करते हुए उसे ही इसे जारी रखने पर निर्णय लेने के लिए कहा गया था।