फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट में याचिका: चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र चयन समिति बनाने की मांग

Mon, 17 May 2021 04:34 PM IST
गौरव पाण्डेय राजीव सिन्हा, नई दिल्ली

सार

अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर इस याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया पूरी तरह से कार्यकारी है। 
विज्ञापन
सर्वोच्च न्यायालय - फोटो : पीटीआई (फाइल)
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र चयन समिति का गठन करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि चुनाव प्रक्रिया में शुद्धता लाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं का मकसद था कि चुनाव 'मुक्त और निष्पक्ष' होना चाहिए। एक स्वतंत्र निकाय द्वारा चुनाव प्रक्रिया को अंजाम दिया जाना चाहिए। 

विज्ञापन


इस याचिका में कहा गया है कार्यपालिका द्वारा चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति 'उठाओ और चुनो' पर आधारित है, जो संविधान की अवधारणा के विपरीत है। एडीआर की ओर से दायर याचिका में कहा गया है लोकतंत्र, संविधान के मूलभूत ढांचे का अहम हिस्सा है और 'मुक्त व निष्पक्ष' चुनाव सुनिश्चित कराना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। ऐसे में चुनाव आयोग पर राजनीति या कार्यपालिका का कोई दखल नहीं होना चाहिए।

याचिकाकर्ता संगठन ने गुहार लगाई है कि विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का पालन किया जाना चाहिए। बता दें कि विधि आयोग की इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सभी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा तीन सदस्य कॉलेजियम की सलाह पर या स्वतंत्र चयन समिति द्वारा की जानी चाहिए। चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश के होने की सिफारिश की गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें