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लोन डिपोजिट के जरिये काला धन ठिकाने लगाने वालों पर होगी कार्रवाई

Thu, 23 Feb 2017 04:22 AM IST
एजेंसी/ नई दिल्ली
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सांकेतिक चित्र
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सरकार नोटबंदी के बाद काला धन ठिकाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत अब कुछ मामलों में लोन डिपोजिट के जरिये काले धन को सफेद करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। सरकार ऑपरेशन क्लीन के तहत 20,000 रुपये या इससे ज्यादा की रकम लोन डिपोजिट के तहत जमा करने पर समान राशि का जुर्माना लगा सकती है। 
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सीबीडीटी की ओर से मंगलवार को जारी निर्देशों के मुताबिक कर निर्धारित करने वाले अफसरों को 18 लाख लोगों की जांच करनी होगी। इन लोगों को इस कवायद के तहत मैसेज भेजा गया है। अगर स्वीकार्य सीमा से ऊपर लोन या इसकी अदायगी के तौर पर रकम खाते में जमा कराई गई है तो संबंधित प्रावधानों के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। 

इस संबंध में आयकर की धारा 269एसएस 269टी का हवाला दिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 8 नवंबर के बाद इस तरह के लेनदेन को तभी लोन ट्रांजेक्शन माना जाएगा, जब आयकर दाता से पूछताछ में इसकी पुष्टि हो जाएगी।
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काले धन पर टैक्स विभाग अब दूसरी एजेंसियों से साझा करेगा सूचनाएं

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सरकार काले धन के खिलाफ अपने अभियान को और मजबूती दे रही है। अब आयकर विभाग ने अपने अधिकारियों की ओर से दूसरे प्राधिकरणों और एजेंसियों के साथ जानकारी साझा करने की अड़चनें खत्म कर दी है।

टैक्स से जुड़ी जानकारियां साझा करने के लिए राजस्व विभाग ने आयकर की धारा 138डी में हल्का परिवर्तन किया है। यह पिछली तारीख यानी 23 मई, 2003 से आयकरदाताओं की जानकारी दूसरे प्राधिकरणों से साझा करने के मैकेनिज्म से संबंधित है। 

धारा 138 में हल्के फेरबदल से आयकर संबंधी जानकारियां दूसरी एजेंसियों से साझा करने में आने वाली अड़चनें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। वर्ष, 2003 की अधिसूचना के मुताबिक कुछ अपवादों को छोड़ कर टैक्स से जुड़ी कोई भी जानकारी किसी व्यक्ति या प्राधिकरण से साझा करने पर पाबंदी थी।  
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