आधार कार्ड को मोबाइल नंबर्स से जोड़ने के खिलाफ जो पश्चिम बंगाल सरकार ने याचिका दायर की थी उसपर आज (30 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहा है कि अगर उनको दिक्कत है तो वह आम नागरिक की तरह निजी स्तर पर याचिका दायर कर सकती हैं।
इस तरीके से घर बैठे आधार को सिम से करें लिंक, पांच मिनट में हो जाएगा काम
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा कि कोई राज्य केंद्र सरकार के किसी फैसले के खिलाफ कैसे याचिका दायर कर सकता है? मिली जानकारी के मुताबिक, अब पश्चिम बंगाल सरकार अपनी याचिका को संशोधित करके दोबारा दायर करेगी क्योंकि इस वाली याचिका में ममता बनर्जी का नाम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा है और चार हफ्ते में इससे संबंधित जवाब देने को कहा है इसके साथ ही टेलिकॉम कंपनियों को भी नोटिस भेजा गया है।
बता दें कि ममता ने ट्वीट कर केंद्र के इस फैसले पर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था मैं आधार कार्ड को अपने फोन नंबर से लिंक नहीं करवाउंगी चाहे मेरा नंबर बंद हो जाए।
Plea against linking Aadhar card with mobile numbers: SC asks West Bengal CM Mamata Banerjee to file the petition in individual capacity
— ANI (@ANI) October 30, 2017