सरकार ने डाक घरों की सभी जमा योजनाओं, पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम और किसान विकास पत्र के लिए आधार जरूरी कर दिया है। इन योजनाओं के मौजूदा डिपॉजिटरों से भी 31 दिसंबर 2017 तक आधार नंबर जमा करने को कहा गया है।
वित्त मंत्रालय ने चार अलग-अलग अधिसूचना जारी कर डाकघरों में खोेली जाने वाले सभी बचत खातों, पीपीएफ, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम और किसान विकास पत्र के लिए आधार नंबर जरूरी कर दिया है।
अधिसूचना में कहा गया है आधार नंबर जारी न होने की स्थिति में डिपॉजिटर आधार नामांकन के लिए आवेदन का प्रूफ दिखा सकते हैं। जो लोग इन योजनाओं के सदस्य हैं वे पोस्ट ऑफिस या बैंक में 31 दिसंबर या इसके पहले आधार नंबर जमा कर दें।
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गौरतलब है कि सरकार बैंक डिपोजिटों, नए मोबाइल कनेक्शन और कई अन्य सेवाओं के लिए आधार नंबर जमा करने पर जोर दे रही है। पिछले महीने ही सरकारी स्कीमों और सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आधार नंबर जमा करने की आखिरी तारीख तीन महीने बढ़ा कर 31 दिसंबर कर दी गई थी।
इससे पहले जिन लोगों के पास आधार नंबर नहीं था उन्हें 30 सितंबर तक इसे हासिल करने को कहा गया था।
135 स्कीमों के लिए जरूरी होगा आधार
गरीब महिलाओं के लिए मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन, केरोसिन, फर्टिलाइजर सब्सिडी, पीडीएस और मनरेगा समेत 135 स्कीमों के लिए आधार अनिवार्य करने की योजना है।