पैन कार्ड के बाद सरकार ने मोबाइल नंबर को भी आधार से जोड़ने को अनिवार्य कर दिया है। अब आपको अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करना होगा। इस संबंध में दूरसंचार विभाग की तरफ से टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी किया गया है।
वर्ष 2018 के 6 फरवरी तक सभी मोबाइल फोनधारकों को अपना आधार नंबर टेलीकॉम कंपनियों को देना होगा। ऐसा नहीं करने वाले ग्राहकों के सिम को बेकार किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को नोटिस भेजकर सभी प्रीपेड और पोस्टपेड कनेक्शन की ई-केवाईसी वेरिफिकेशन कराने का आदेश दिया है। मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को इस काम के लिए 6 फरवरी, 2018 तक का समय दिया गया है।
केंद्र सरकार का कहना है कि वह आधार नंबर को ही सभी सेवाओं के लिए सिंगल वेरिफिकेशन प्रॉसेस से जोड़ने पर काम कर रही है। दूरसंचार विभाग की तरफ से यह निर्देश उच्चतम न्यायालय के उस आदेश के बाद जारी किया गया है जिसमें देश के सभी फोन नंबर के उपभोक्ताओं के वेरिफिकेशन की बात कही गई थी।
वेरिफिकेशन के दौरान उपभोक्ताओं को अलग फार्म भरना होगा। वेरिफिकेशन के दौरान उपभोक्ताओं की तरफ से आधार नंबर नहीं दिए जाने पर उनके नंबर को बंद किया जा सकता है।